हरिद्वार जिले के कई शहरों में 3 मई तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू, इन्हें रहेगी छूट

हरिद्वार : महाकुंभ का आखिरी स्नान सम्पन्न होते ही प्रशासन ने हरिद्वार जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। हरिद्वार व रुड़की के जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज यानि 28 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए है। मंगलवार को हरिद्वार के डीएम के आदेश के मुताबिक हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इससे पहले राज्य के देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी, लालकुआं, टनकपुर, बनबसा और रामनगर में कोरोना कर्फ्यू लागू है।
बता दें कि हरिद्वार में इस साल कुंभ आयोजित किया जा रहा था। इस वजह से कोरोना के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। फिलहाल, जिले में रोजाना एक हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हर रोज तकरीबन 10 लोग कोरोना महामारी के चलते जान गंवा रहे हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में फिलहाल नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा रिकवर होने वाले लोगों से कम है, इसलिए थोड़ी राहत है। ऐसे में कोविड के कम्यूनिटी स्प्रेड पर ब्रेक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने हरिद्वार के सभी नगर निकायों और कुछ ग्रामीणों क्षेत्रों में छह दिन का कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे। वहीं अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 

अभी तक यहां लग चुका है कर्फ्यू
प्रदेश सरकार ने अभी तक देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोविड कर्फ्यू लागू किया हुआ है। देहरादून में शाम सात बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इन शहरों में केवल जरूरी चीजों की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी।  

इन्हे मिली छूट
कोविड कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति को पूरी तरह छूट रहेगी। वहीं सब्जी, दूध, राशन और शराब की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। शादी-विवाह और बाहर से आने वालों को आवाजाही के लिए सीमित संख्या में छूट रहेगी। 
आद्योगिक इकाईयों के वाहन व कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े मजदूर व वाहनों को नहीं रोका जायेगा। अपर रोड स्थित रेस्टोरेंट संचालकों को कोविड नियमों का पालन करते हुए छूट रहेगी। अन्य क्षेत्रों के रेस्टोरेंट बिठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। उन्हें कोविड नियमों का पालन करते हुए होम डिलेवरी की छूट रहेगी।

अंतिम संस्कार के नियम
शवयात्रा से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति, अस्थि विसर्जन में पांच लोगों को अनुमति होगी।

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