15 अक्टूबर से खुलेगा कार्बेट पार्क, कोरोना के नियमों का होगा सख्त पालन

उत्तराखंड : कोरोना संक्रमण के बीच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जल्द ही 15 अक्टूबर से नाइट और डे विजिट के लिए खुलने जा रहा है। भले ही, ढिकाला जोन 15 नवंबर से ही पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए खोला जाना है। पार्क प्रशासन ने इस बार सैलानियों के साथ-साथ वन्य जीवों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बिना मास्क के पर्यटकों को पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सेनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
कॉर्बेट नेशनल पार्क के वार्डन आरके तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार पार्क के नियमों को सख्त किया गया है। पर्यटकों की पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों पर 25 हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना लग सकता है, जबकि नियम तोड़ने और वन्यजीवों के करीब जाने वाले जिप्सी चालकों के वाहन को पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी।

500 मीटर दूर से देख सकेंगे बाघ को
कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना के चलते राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने पार्क में 500 मीटर की दूरी से बाघ देखने का नियम लागू कर दिया है। जबकि हिरन, हाथी, सांभर आदि को पर्यटक 50 से 100 मीटर की दूरी से देख सकेंगे। वन्यजीवों के करीब जाने पर एनटीसीए ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

राहुल (निदेशक, कॉर्बेट नेशनल पार्क) ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते पार्क भ्रमण के दौरान नियमों को सख्त किया गया है। भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पर्यटकों को भी पार्क प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। किसी भी पर्यटक को असुविधा होने पर वह रेंज अधिकारी या फिर उनसे सीधे संपर्क कर सकता है।

नियम जिनका पालन जरुरी :
- कॉर्बेट पार्क के एंट्री गेट पर जिप्सियों और अन्य वाहनों का पूरी तरह से सेनेटाइजेशन जरुरी होगा।
- मास्क लगाये बिना कॉर्बेट पार्क में पर्यटक प्रवेश नहीं कर सकेंगे ।
- प्रत्येक पर्यटक को निजी तौर पर सेनेटाइजर रखना जरुरी होगा।
- गेस्ट हाउस परिसर में घूमने के दौरान परस्पर दो फीट की सोशल डिस्टेंस बनाये रखना जरूरी होगा।
- गेस्ट हाउस के प्रत्येक रूम में एक बार में अधिकतम दो लोग ही रह सकेंगे। अतिरिक्त बेड लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रत्येक दिन गेस्ट हाउसों के कमरों एवं अन्य आने-जाने वाले स्थानों का जरुरी रूप से सेनेटाइजेशन होगा।
- कॉर्बेट पार्क में एक जिप्सी में छह से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकेंगे।

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