उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा देहरादून जिला न्यायाधीश को किया गया निलंबित

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की तरफ से जारी किया गया है।
उन पर आरोप है कि वह बीते 21 दिसंबर को मसूरी कैम्प कोर्ट को अपनी आधिकारिक कार की जगह कृष्ण सोइन नामक व्यक्ति की ऑडी कार पर जिला न्यायाधीश का बोर्ड लगाकर गए। बताया गया है कि ऑडी कार के मालिक देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत आरोपित है और मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। 
उच्च न्यायालय ने इस कृत्य को उत्तराखंड सरकारी जनसेवक रूल्स 2002 के नियम संख्या 3(1), 3(2) व 30 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर जिला न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इस दौरान वह पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।

0 Comments

Leave a Comment

ताजा पोस्ट