आरोपी की गाड़ी में सैर करना पड़ा महंगा, अल्मोड़ा के सिविल जज को हाईकोर्ट ने किया निलंबित, जानिए मामला

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव पर सेवा नियमावली के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही देहरादून अटैच कर दिया गया है। निलंबन की अवधि तक उन्हें आधा वेतन दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जज का निलंबन आदेश जारी हुआ। इसे भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह खुद व उनके परिवार के लोग चंद्रमोहन सेठी नामक व्यक्ति के निजी वाहन का उपयोग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाने के लिए करते थे, जो कि एक जज की सेवा नियमावली का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर सिविल जज को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव को निलंबित कर जिला जज देहरादून कार्यालय से अटैच कर दिया है।

देहरादून के जज प्रशांत जोशी को भी किया था लंबित
हाईकोर्ट इससे पहले देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को भी निलंबित कर चुका है। निलंबन की अवधि में उन्हें रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट से संबद्ध किया गया है। उन पर आरोप था कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया। इसमें जिला जज का बोर्ड लगाया गया था। यह कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी।
यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत थी, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है। हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी के इस कृत्य को सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था।
 

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