बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच फिर बदला नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग, जानें नई गाइडलाइंस

देहरादून : उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय एक बार फिर बदल गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार देर शाम मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई एसओपी जारी की, जिसके अनुसार अब प्रदेश में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। ये आदेश बुधवार से लागू हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का पालन करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

ये होंगी नई गाइडलाइंस
नई एसओपी के अनुसार, शहरों में दुकानें दिन में दो बजे बंद हो जाएंगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही इससे छूट होगी। इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। साथ ही जिम, स्पा और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा, साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। सभी सरकारी स्कूलों व कालेजों को बंद करने का निर्णय लेते हुए यहां आनलाइन पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में ये सारी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से आने के बाद लोग स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे। कोविड के किसी भी लक्षण के सामने आने पर वे कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। पुलिस विभाग को छोड़ जिलों के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के अवकाश निदेशालय स्तर पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इन कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने को जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। सभी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन तथा विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि, हरिद्वार में यह प्रिवधान लागू नहीं होगा। यहां कुंभ के लिए जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान केवल उन औद्योगिक संस्थानाें व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी, जहां कई शिफ्टों में कार्य होता है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन स्थिति में आवाजाही हो सकेगी। बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को इस अवधि में अपने गंतव्य तक आने की छूट रहेगी। विवाह समारोह व बैंक्वेट हाल से संबंधित व्यक्तियों को इससे छूट दी जाएगी
गाइडलाइन में प्रदेशवासियों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में यह कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
 

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